Awas bandhu

भवन मानचित्र जमा करने हेतु स्नातक पेशेवर सिविल अभियन्ताओं के पंजीकरण के लिए नियम व शर्ते-

  • भवन मानचित्र तैयार करने में निर्गत शासनादेश, अधिनियमों एवं भवन निर्माण एवं विवरण उपविधि में प्राविधानित नियमों का पालन किया जाएगा तथा उक्त के अनुरूप मानचित्र तैयार किया जाएगा ।
  • नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 में उल्लिखित नियमों का पालन किया जाएगा ।
  • मानचित्र परीक्षण के समय नियमों का उल्घन पाये जाने तथा तथ्यों को छिपाने, गलत ढंग से मानचित्र प्रस्तुत करने अथवा कपटपूर्ण कृत्य पर सम्बन्धित उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण की संस्तुति पर निदेशक आवास बन्धु द्वारा निर्गत आई0डी0 की दो वर्षों के लिए ब्लाक कर दिया जाएगा ।
  • किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न् होने की स्थिति में सुनवायी तथा ब्लाक आई0डी0 को री-ओपेन की अपील अधिशाषी निदेशक आवास बन्धु में की जा सकती है ।
  • पंजीकरण शुल्क रूपये 10,000.00 (रूपये दस हजार मात्र) जमानती धनराशि के रूप में आवास बन्धु के कोष में RTGS / NEFT के माध्यम से जमा की जाएगी जो कि नान रिफण्डेबल होगी तथा इसकी वैधता पाँच वर्ष होगी। RTGS / NEFT का विवरण निम्नवत है-
    बैंक का नाम : एच0डी0एफ0सी0
    शाखा का नाम : एम0जी0 रोड, हजरतगंज
    खाता धारक का नाम : Awas Bandhu
    खाता संख्या: 00781000210255
    आई0एफ0एस0सी0 कोड - HDFC0000078
  • पंजीकरण का 5 वर्ष की सीमान्तर्गत नवीनीकरण कराना होगा नवीनीकरण शुल्क रू० 10,000.00 ( रूपये दस हजार मात्र ) देय होगा तथा सम्बन्धित प्राधिकण के नगर नियोजक/ मुख्य नगर नियोजक से संतोषजनक कार्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
  • भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 ( यथा संशोधित-2016 ) के प्रस्तर

1 2 4 के अनुलगनक एक का पालन करना होगा । A-2.2. Engineer The minimum qualification for an engineer shall be graduate in civil engineering / architectural engineering of recognized Indian or foreign university, or the Member of Civil Engineering Division / Architectural Engineering Division of the Institution of Engineering (India) or the statutory body governing such profession, as and when established. A-2.2.1 Competence

The registered engineer shall be competent to carry out the work related to the building / development permit as given below:

  • All plans and information connected with building permit:
  • Structural details and calculation of building on plot up to 500 sqm and up to 5 stories or 16m in height;
  • Issuing certificate of supervision and completion for all buildings:
  • Preparation of all service plans and related information connected with development permit; and
  • Issuing certificate of supervision for development of land for all area.

I have read and Understood all the Terms & Conditions regarding the applications Process.